आरोपियों ने मारपीट कर दी थी जान से मरने की धमकी
बालाघाट /सिवनी न्यूज़ -माननीय न्यायालय श्रीमान रौनक पाटीदार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी बालाघाट ने न्यायालय प्रकरण क्रमांक 799/2018 आरक्षी केंद्र खैरलांजी जिला बालाघाट के अपराध क्रमांक 261/2018 में आरोपी पन्नालाल बल्हारे उम्र 50 वर्ष,गोविंद लाल बल्हारे उम्र 55 वर्ष, तामेश्वरी बल्हारे उम्र 45 वर्ष सभी निवासी ग्राम नोनसा थाना खैरलाँजी जिला बालाघाट को धारा 323 सपठित धारा 34 में दोष सिद्धि पर 500-500 रुपए के अर्थदंड से तथा भा.द.स. की धारा 325 सपठित धारा 34 में दोष सिद्ध होने पर 6-6 माह का सश्रम करवास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है अभियुक्तों के द्वारा अर्थदंड की राशि नहीं दिए जाने पर उन्हें एक-एक माह का सश्रम करवास अलग से भुगतना होगा अभियोजन की ओर से पैरवी श्री ऋतुराज कुमरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी वारासिवनी द्वारा की गई घटना 14 नवंबर 2018 की है जहां थाना खैरलांजी अंतर्गत ग्राम नोनसा जिला बालाघाट में अभियुक्त ने फरियादी को बकरियां चराने पर हुए वाद-विवाद को लेकर अश्लील गंदी-गंदी गालियां देने लगा और हसिये से दाहिने आंख के नीचे में मारा तथा बाएं हाथ के बख्खे में मारा जिससे फरियादी को चोट लगी उसी समय अभियुक्त पन्नालाल का भाई गोविंद बल्हारे आया जिसके हाथ में लकड़ी तथा टंगिया थी उसने भी फरियादी को लकड़ी से सिर में एवं कमर में मारा बीच-बचाव करने फरियादी की मां दुर्गा बाई आई तो उससे भी गोविंद लाल ने लकड़ी से सिर पर एवं कमर में मारा जिसके कारण फरियादी की मां को भी चोट लगी और उसी समय तामेश्वरी बाई बल्हारे भी मौके पर आकर हाथ और मुक्के से फरियादी तथा उसकी मां के साथ मारपीट की आरोपियों ने कहा था कि दोबारा नुकसानी की बात करेगा तो जान से खत्म कर देंगे रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद किया गया प्रकरण में आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था माननीय न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्यों पर विश्वास करते हुए आरोपियों को उपरोक्त दंड से दंडित किया
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