सिवनीं की अधिवक्ताआकांक्षा अवस्थी ने की थी पैरवी
डबल मनी मामले में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र जबलपुर पीठ में जस्टिस संजय द्विवेदी द्वारा आरोपी विजय कामड़े को दि गई जमानत
ज्ञात हो कि विजय कामड़े को थाना किरनापुर जिला बालाघाट द्वारा धारा 21(1), 21(2), 21 (3) 34 नियमित जमा योजना अधिनियम पर प्रतिबंध एवं धारा 420, 467, 468 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था जिसमें अधिवक्ता आकांक्षा अवस्थी द्वारा दिनांक 13/7/2023 को ज. संजय द्विवेदी जी की एकलपीठ में जिरह की गई जिसमे आरोपी को जमानत का लाभ प्रदान किया गया। बता दें कि अधिवक्ता आकांक्षा अवस्थी सिवनी की बेटी हैं और डबल मनी जैसे बड़े मामले में उच्च न्यायलय जबलपुर में जिरह कर अपने मुअक्किल को जमानत का लाभ दिलाई हैं।