महिला की गला दबाकर हुई थी हत्या

पति,देवर,सास,ससुर को हुआ आजीवन कारावास

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 07/12/20 को प्रार्थी शेख़ चिकन मुस्लिम रेजिडेंट भीमगढ़ में रिपोर्ट थी कि उनकी पत्नी सायना बी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है उक्त रिपोर्ट थाना ख़ापारा ने मार्ग क्रमांक 77/2020 धारा 174जा.फ़ौज. का भाग। मृतिका के पिता शेख रियाज पिता शेख रियाज बेहना के कथनों के अनुसार मृतिका सयाना बी की शादी करीब 3 साल पूर्व भीमगढ़ निवासी शेख रायज बेहना के साथ हुई थी और पति के साथ मृतिका की शादी के करीब एक साल बाद से शादी में सामान की मांग को लेकर गली गुप्तार कर डिले पीटते थे, मृतक की मां को पूरा न करने से दिनांक 07.12.2020 को शेख़,सास अख्तरी अख्तर, पिस्सू शेख़ बाबू देवर अफरोज ने मिलकर मृतिका का गला घोंटकर हत्या कर दी है। संपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य एवं प्रमाण पत्र के आधार पर अर्थशास्त्री द्वारा अपराध चरितार्थ किया गया अभियोगपत्र अर्थशास्त्रीगढ़ के दस्तावेज संबंधित निष्कर्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह लखनऊ द्वारा पैरवी कर लॉजिक प्रस्तुतीकरण किया गया। तर्कों से सहमत हुए, प्रथम अपर सत्रह न्यायाधीश श्रीमान संजीवनी पालीवाल कोर्ट, लखनऊ द्वारा धारा 302,201,120b,304b भादवि में पति शेख पिता शेख़ बाबू की आयु 34 वर्ष, पति शेख़ अफ़रोज़ पिता शेख़ बाबू की आयु 29 वर्ष, पति शेख़ अफ़रोज़ पिता शेख़ बाबू की आयु 29 वर्ष, सास अख्तरी बी पति शेख़ बाबू की आयु 62 वर्ष, सास अख्तरी बी पति शेख़ बाबू की आयु 62 वर्ष, पति शेख़ पिता शेख़ बाबू की आयु 60 वर्ष को आजीवन कारावास से दंडित किया गया व 07- 07 हज़ार रु अर्थदंड से दंडित किया गया।

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