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पेंगोलिन के अन्‍तर्राज्‍यीय तस्‍करो को 3-3 वर्ष की सजा

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पेंगोलिन के अन्‍तर्राज्‍यीय तस्‍करो को 3-3 वर्ष की सजा


दिनांक19.05.2015 को रात्रि करीब 9 से 10 बजे के बीच वन परिक्षेत्र खवासा (बफर) के वन अधिकारी एवं कर्मचारी को मुखबिर से सूचना मिली की गंगाप्रसाद पिता इटिया उम्र 43 वर्ष, निवासी जीरेवाडा ने पेंगोलिन (खौलाभादर) का शिकार कर उसका मांस खाने के लिये तथा उसकी सीपी (शल्‍क) बेचने के लिये रखा है, वन विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहूंचे और गंगाप्रसाद को पकडे तथा उसके पास से 800 ग्राम सीपी जप्‍त की और वन अपराध क्रमांक 38992/16 धारा 2,9,36,48,50,51 एवं 52 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, आरोपी से पूछताछ में सीपी के अन्‍तर्राज्‍यीय तस्‍करो के सबंध में पता चला, वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा गहनता से कार्यवाही करते हुये कडियो को जोड़ते हुए अन्‍य राज्‍यों के तस्‍करों को गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम थे-
(1)गंगाप्रसाद पिता इटिया उम्र 43 वर्ष निवासी जीरेवाडा़ थाना कुरई
(2)मेहतर पिता धनसिंग उम्र 63 वर्ष निवासी बीसापूर थाना कुरई
(3)कैलाश पिता रामुखी मडा़वी उम्र 47 वर्ष निवासी गायमुख थाना अंघड़गांव जिला भंडारा(महाराष्‍ट्र)
(4)प्रकाश पिता योगराज मडा़वी उम्र 43 वर्ष निवासी महाजनटोला देवलापार जिला नागपूर(महाराष्‍ट्र)
(5)रूपचंद पिता कनकू गंजाम उम्र 48 वर्ष निवासी नयेगांव कमकासूर थाना अंघरगांव जिला भंडारा(महाराष्‍ट्र)
(6)रामकुमार पिता मेहतर उम्र 50 वर्ष निवासी नयेगांव थाना कुरई
(7)देवाजी पिता आत्‍माराज उइके उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम अमरपायली जिला गोंदिया(महाराष्‍ट्र)
(8)जयसिंग पिता आत्‍माराम उइके उम्र 38 वर्ष निवासी उमरपायली जिला गोंदिया (महाराष्‍ट्र)
(9)शमसूद्दीन उर्फ श्‍यामुखान पिता मोहर्रम खान उम्र 73 वर्ष निवासी उमरपायली जिला गोंदिया(महाराष्‍ट्र)
(10) कुर्बान अली पिता मियामत अली उम्र 44 वर्ष निवासी आसका रोड़, सोमनाथ नगर, ब्रम्‍हपुत्र(उड़ीसा)
(11)अमुल्‍यामंडल पिता अम्रत मंडल उम्र 35 वर्ष निवासी कुच्‍छविहार(पश्चिम बंगाल)
(12)मालकराम पिता भैयालाल उम्र 51 वर्ष निवासी धनौली जिला सिवनी
(13) अब्‍दूल मुस्‍ताक पिता अब्‍दूल रज्‍जाक उम्र 53 वर्ष निवासी लॉजी जिला बालाघाट(म.प्र.)
(14) आमिर पिता जिलानी मियां उम्र 44 वर्ष निवासी दक्षिण मानपूट जिला कसर(असम)
(15) राजकुमार पिता मेहाराज उम्र 60 वर्ष जिला सिलचर (असम)
गिरफ्तार आरापियो से पूछताछ में उन्‍होने बताया कि पेंगोलीन सीपी को वो दूसरे राज्‍य के तस्‍करो को 8000 रूपये किलो के दर से बेच देते थे जिनमे से कुछ तस्‍कर गिरफ्तार हो गये थे अन्‍य फरार तस्‍करो के नाम भी उन्होंने ने बताया था जो निम्‍न है

(1) परितोष बंगाली पिता परेश, निवासी छत्‍तीसगढ़
(2) विश्‍वजीत पिता तारक मिस्‍त्री निवासी छत्‍तीसगढ़
(3)गौतम पिता गोपाल डल्‍ली निवासी छत्‍तीसगढ
(4) प्रताप पिता कृष्‍णचंद मेहर उम्र 33 वर्ष निवासी उडीसा
(5) अल्‍ला रक्‍खा पिता शमसूद्दीन निवासी उडीसा
(6) शैलैन्‍द्र निवासी छत्‍तीसगढ
(7) लालतलन कुंगा निवासी मिजोरम
(8) मालसोमी निवासी असम
(9) जौदी हमार निवासी असम
विभिन्‍न राज्‍यो मे जाकर वन विभाग के अधिकारियों ने उन राज्‍यो के अधिकारियों से सहायता लेकर फरार आरोपियो को गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश की किन्‍तु वो लोग अधिकारियों को चक्‍मा देकर अभी तक फरार है। विवेचना के उपरांत परिवाद पत्र श्री तेज प्रताप सिंह मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट सिवनी की न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था। शासन की ओर से प्रदीप कुमार भौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी करते हुए शासन का पक्ष रखा था, माननीय न्‍यायालय ने प्रस्‍तुत सबुतो के आधार पर 15 गिरफ्तार आरोपियों को दिनांक 08।06।2023 को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अन्‍य फरार आरोपियों के विरूद्ध उनकी गिरफ्तारी के पश्‍चात साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किये जायेंगे।4

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